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अब कॉल रिकार्ड करना…आपको दिला सकता है सज़ा
मोबाइल फोन पर बात करते वक्त अब अगर आपने बिना सामने वाले की permission के call record किया तो इसके लिए आपको सजा हो सकती है। जी हा बिलकुल सही सुना आपने। अगर आपने किसी के बिना पूछे उसकी कॉल रिकार्ड की और अगर सामने वाले पक्ष ने इस पर आपकी शिकायत करदी तो आपको सज़ा हो सकती है। क्यूंकी ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है। अब निचली अदालतें भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं कर सकती है जो दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर हासिल किए गए हो। आपको बात दें की ये फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया है जहां हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मामला चाहे निजी संबंधों का ही क्यों ना हो, अदालते ऐसा साक्ष्य स्वीकार नहीं कर सकती हैं। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बिना मंजूरी मोबाइल फोन पर बातचीत की रिकार्डिंग करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है
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